GST से क्या हुआ महंगा और सस्ता – GST Effects in Hindi
GST Effects in Hindi – 3 अगस्त, 2016 को हमारे देश भारत में जी एस टी बिल पारित किया गया हैं. जीएसटी ‘गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स’ है, जिसका मतलब ‘वस्तु एवं सेवा कर’ होता है.
सरल शब्दों में कहा जाये तो अब लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक नया टैक्स लगेगा और वह होगा –GST. साथ ही पहले जो भी टैक्स लगते थे, वे अब नहीं लगेंगे. अब प्रश्न यह उठता हैं कि जब टैक्स दोनों ही स्थितियों में देना हैं तो आखिर इसमें नया क्या हैं और इससे देश की जनता को क्या फायदा होगा ? फायदा जरुर होगा क्योंकि GST Bill पास होने से अब पूरे देश में एक ही रेट से टैक्स लगेगा और चूँकि यह सम्पूर्ण देश पर लगेगा तो इसके अलावा कोई और टैक्स भी नहीं देना होगा.
भारत में नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक जुलाई 2017 से लागू हो गया है. जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज़्यादा वस्तुओं-सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की हैं. अलग-अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं जो 5 से 28 फ़ीसदी के बीच हैं. इनमें से 81 फ़ीसदी चीज़ें 18 फ़ीसदी टैक्स दर के नीचे आएंगी. खाने की बुनियादी चीज़ें, मसलन दूध, नमक और अनाज वगैरह को ज़ीरो टैक्स कैटेगरी में रखा गया है.
ज़ीरो फ़ीसदी (जिन पर नहीं लगेगा टैक्स)
इन चीज़ो को टेक्स फ्री रखा गया है इनपर कोई टेक्स नहीं लगेगा। इसमें खान पान की बुनियादी चीज़े आती है।
- ताज़ा दूध
- खुला खाद्य अनाज
- ताज़ा फल
- ताज़ी सब्ज़ियां
- नमक
- गुड़
- अंडे
- खुला पनीर
- चावल, पापड़, रोटी
- जानवरों का चारा
- कंडोम
- गर्भनिरोधक दवाएं
- किताबें
- जलावन की लकड़ी
- चूड़ियां (ग़ैर कीमती)
- फूल भरी झाड़ू
इन पर लगेगा 5 फ़ीसदी टैक्स
- चाय, कॉफ़ी
- खाने का तेल
- ब्रांडेड अनाज
- सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज
- ब्रांडेड पनीर
- कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ)
- केरोसीन
- घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी
- काजू-किशमिश
- 500 रुपए तक क़ीमत के जूते
- 1000 रुपए क़ीमत तक के कपड़े
- ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट
- ज्योमेट्री बॉक्स
- कृत्रिम किडनी
- हैंड पंप
- लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं
- तांबे के बर्तन
- अगरबत्ती
इन पर लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स
- ड्राई फ्रूट्स
- घी, मक्खन
- नमकीन
- मांस-मछली
- दूध से बने ड्रिंक्स
- फ़्रोज़ेन मीट
- बायो गैस
- मोमबत्ती
- एनेस्थेटिक्स
- अगरबत्ती
- दंत मंजन पाउडर
- चश्मे के लेंस
- बच्चों की ड्रॉइंग बुक
- कैलेंडर्स
- एलपीजी स्टोव
- नट, बोल्ट, पेंच
- ट्रैक्टर
- साइकल
- एलईडी लाइट
- खेल का सामान
- आर्ट वर्क
- मोबाइल फ़ोन
इन पर लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स
- रिफाइंड शुगर
- कंडेंस्ड मिल्क
- प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां
- बालों का तेल
- साबुन
- हेलमेट
- नोटबुक
- जैम, जेली
- सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस
- मिनरल वॉटर
- पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक
- टॉयलेट पेपर
- प्रिंटर
- कंप्यूटर
इन पर लगेगा 28 फ़ीसदी टैक्स
- मोटर कार
- मोटर साइकल
- चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
- पान मसाला
- फ़्रिज़
- परफ़्यूम, डियोड्रेंट
- मेकअप का सामान
- वॉल पुट्टी
- दीवार के पेंट
- टूथपेस्ट
- शेविंग क्रीम
- आफ़्टर शेव
- लिक्विड सोप
- प्लास्टिक प्रोडक्ट
- रबर टायर
- चमड़े के बैग
- मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
- टेम्पर्ड ग्लास
- रेज़र
- डिश वॉशिंग मशीन
- मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट
- पियानो
- रिवॉल्वर
जीएसटी भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बदलाव लाते हुए एकल बाजार में 2,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था और 1.3 अरब लोगों को जोड़ेगी। जीएसटी काउंसिल ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में बांटा है। काउंसिल ने 12011 वस्तुओं को इन चार वर्गों में रखा है। इसके तहत 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को जीएसटी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही 75 लाख तक के व्यापारी को जीएसटी में राहत मिलेगी।